देवघर: लोकसभा आम चुनाव 2024 के सफल संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रेसवार्ता का आयोजन
गोड्डा व दुमका लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत अधिक प्रत्याशी की संख्या को देखते हुए 02 बीयू का किया जायेगा उपयोग
दुमका लोकसभा अन्तर्गत 19 एवं गोड्डा लोकसभा अन्तर्गत 19 निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर की अध्यक्षता में लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर आज दिनांक 18.05.2024 को समाहरणालय के सभागार में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेसवार्ता के माध्यम से आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ सभी मतदाताओं को निर्वाचन से जुड़ी जानकारियों से अवगत कराना है। ऐसे में गोड्डा एवं दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत सातवें चरण से संबंधित जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि दुमका लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या 19 है। वहीं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या 19 है। साथ ही प्रत्याशियों की अधिक संख्या को देखते हुए 1245 बूथों पर 02 बीयू का उपयोग किया जायेगा। वहीं मतदान की तिथि-01.06.2024 निर्धारित की गयी है। इसके अलावा मतगणना की तिथि 04.06.2024 निर्धारित की गयी है एवं चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि 06.06.2024 निर्धारित की गयी है।
इसके अलावे प्रेसवार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गयी कि दुमका व गोड्डा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिक प्रत्याशी होने की वजह से दो बीयू का उपयोग मतदान के दिन किया जाएगा। ज्ञात हो की चुनाव आयोग के निदेशानुसार एक बैलेट यूनिट में नोटा के अलावा 15 से अधिक उम्मीदवार होने पर दो बीयू का इस्तेमाल होता है। वही नामांकन पत्रों की जांच के बाद इन क्षेत्रों में अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा दोनों लोकसभा हेतु अतिरिक्त बैलेट यूनिट की आवश्यकता को देखते हुए राज्य वेयर हाउस रांची से कुल 500 बैलेट यूनिट प्राप्त किया जाएगा। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार राज्य वेयर हाउस रांची से प्राप्त सभी बैलेट यूनिट का एफएलसी के पश्चात रेण्डमाइजेसन राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों एवं प्रत्याशियों की उपस्थित में कराई जाएगी। आगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई जिले के वैसे युवा मतदाता जिन्हें विशेष कैम्प के तहत मतदाता सूची से जोड़ा गया है अर्थात आप रजिस्टर्ड मतदाता हैं मगर उन्हें वोटर कार्ड नही मिला है वो भी मतदान कर सकते हैं। आप अपना नाम वोटर हेल्पलाईन एप के माध्यम से चेक कर बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, वोटर आईडी के अलावा और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको दिखाकर वोट करने की अनुमति मिल जाती है। इसके लिए चुनाव आयोग ने उन 12 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है। जिसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होने पर वोट डाला जा सकता है. तो चलिए जान लेतें हैं वोटर कार्ड न होने पर वोट डालने के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट 12 (आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी, सर्विस आईडी कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पेंशन कार्ड, एमपी व एमएलए और एमएलसी के लिए जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड एवं मनरेगा जॉब कार्ड) हैं, जिसके माध्यम से कोई भी मतदाता अपना मताधिकार का उपयोग कर सकता है।
प्रेसवार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर इन्फोरमेशन स्लिप बीएलओ के माध्यम से दिया जायेगा। वहीं निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन को लेकर राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के साथ निर्वाचन संबंधी आवश्यक जानकारी साझा की जा रही है। इसके अलावे उन्होंने जानकारी दी गयी कि चुनाव आयोग ने सुविधा पोर्टल विकसित किया है। इसके माध्यम से राजनीतिक दल, प्रत्याशी चुनाव से संबंधित अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुमति पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति समयबद्धता के साथ दी जा रही है। सुविधा पोर्टल पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से किए गए अनुमति अनुरोधों निस्तारित करता है। सुविधा पोर्टल से रैलियों का आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर-टू-डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट और पैंफ्लेट वितरण आदि के लिए अनुमति प्रदान करता है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार सहजता से किसी भी स्थान से ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त, समावेशी और सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन सबमिशन विकल्प भी उपलब्ध है। सुविधा एप आवेदकों को रियल टाइम ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि यह एप आईओएस और एंड्रायड प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध है।