देवघर (शहर परिक्रमा)

लागु हुए तीन नए क़ानून के संवेदीकरण पर उपकारा, मधुपुर में चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम

     दिनांक 01.07.2024 को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किये जाने के उपलक्ष्य मे BPR&D गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, रांची के निदेशन मे तीनो लागू हो रहे कानूनों की संवेदीकरण की जानकारी का कार्यक्रम उपकारा, मधुपुर प्रशासन द्वारा चलाया गया। जिसमे काराधीक्षक सह केंद्रीय काराधीक्षक, सत्येंद्र चौधरी द्वारा कारा के बंदियों, कर्मियों तथा परिजनों को इन तीनो नये कानूनों मे किये गए बदलाव की बारिकी एवं विशेषताओं के साथ ही विशेष रूप से इन तीनो कानूनों के इतिहास को भी बताया गया। साथ ही इस नये क़ानून मे HIT & RUN CASE की फैलाई गयी भ्रान्तियों की भी सच्चाई बताई तथा उनके द्वारा बताया गया की इस धारा मे कुछ भी नया नहीं हैं बल्कि इसके उलंघन पर अपराधी नये क़ानून के तहत दण्डित किये जायेंगे।
    कार्यक्रम मे मुख्य रूप से अतिथि के रूप मे जिला प्रोबेशन  पदाधिकारी गौतम कुमार एवं सुमंत गुटगुटिया(चार्टर्ड अकाउंटेंट) ने भी इस क़ानून से सम्बंधित अपने विचार रखे। कार्यक्रम मे कारा चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नयन रूखेयार ने भी इसकी बारीकीयों को उपयोगी बताया। इस दौरान काफी संख्या मे बंदी, बंदी के परिजनों तथा कारा प्रशासन के सभी कर्मी उपस्थित थे, जिन्होंने अपना विचार साझा किया। कार्यक्रम के अंत मे प्रभारी कारापाल पाण्डेय शिशिर कांत ने  मुख्य अतिथि एवं सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया तथा क़ानून मे नये प्रावधान को लागू किये जाने के पीछे के उद्देश्यों को भी बताया।
    कार्यक्रम को सफल बनाने मे मिथलेश कुमार, सनोज कुमार, कृष्णा सिंह, देवीलाल सोरेन, रमेश कुमार झा, जितेन मुर्मू, चन्दन कुमार, रोबिन कुमार ठाकुर, करण कुमार ने अहम् योगदान दिया।
   रिपोर्ट:- अजय संतोषी