देवघर: राजकीय श्रावणी मेले के दौरान मांस-मछली की बिक्री पर आया प्रशासनिक आदेश
नगर आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई है कि राजकीय श्रावणी मेला,2024 के अवसर पर 01 माह तक मेला क्षेत्र अंतर्गत सभी पशु वध, मांस, मछली, मुर्गा आदि की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश की अवहेलना किये जाने के स्थिति में दोषी व्यक्तियों /दुकानदारों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।