देवघर (शहर परिक्रमा)

देवघर: राजकीय श्रावणी मेले के दौरान मांस-मछली की बिक्री पर आया प्रशासनिक आदेश

नगर आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई है कि राजकीय श्रावणी मेला,2024 के अवसर पर 01 माह तक मेला क्षेत्र अंतर्गत सभी पशु वध, मांस, मछली, मुर्गा आदि की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश की अवहेलना किये जाने के स्थिति में दोषी व्यक्तियों /दुकानदारों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

नगर निगम द्वारा शहर का भ्रमण करने हेतु टीम का गठन किया गया है, ताकि जो भी मांस, मछली, मुर्गा आदि (आदेश का उल्लंघन) की बिक्री करते हुए पाए जाएंगे उनके विरूद्ध आवश्यक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।