उपायुक्त ने छात्राओं की सुरक्षा हेतु विद्यालयों को दिया निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
देवघर: उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गयी कि विद्यालय में अध्ययनरत नाबालिग छात्राओं के विरूद्ध हो रहे अपराध एवं उनकी सुरक्षा को लेकर देवघर व मधुपर अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है।
सभी स्कूलों में नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन करे सुनिश्चित….
(i) स्कूल बसों में महिला कर्मी यथा शिक्षिका अथवा विद्यालय के महिला प्रतिनिधि की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगायी जाय।
(ii) सभी स्कूल बसों में टॉल फ्री नम्बर अंकित किया जाय तथा जी०पी०एस० की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
(iii) विद्यालय परिसर एवं हॉस्टल में सी.सी. टी.वी. अधिष्ठापित किया जाय, साथ ही सभी विद्यालय में कन्ट्रोल रूम बनाया जाय।
(iv) विद्यालय परिसर के आस-पास मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित किया जाय एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो, यह सुनिश्चित किया जाय।
(v) विद्यालय परिसर की सुरक्षा हेतु विद्यालय सुरक्षा समिति एवं छात्रावास की सुरक्षा हेतु छात्रावास सुरक्षा समिति का गठन किया जाय।
(vi) प्रत्येक विद्यालय में शिकायत पेटी रखी जाय।
(vii) विद्यालय के प्रार्थना सभा में महिला सुरक्षा एवं यौन उत्पीड़न संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार विद्यार्थियों के बीच किया जाय।
(viii) छात्र-अभिभावक बैठक का आयोजन समय-समय पर करते हुए छात्राओं की सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया जाय।
(ix) इमरजेन्सी कॉल बॉक्स (स्मार्ट सिटी क्षेत्र) की जानकारी छात्राओं की दी जाय।