देवघर (शहर परिक्रमा)

देवघर: चुनाव संपन्न होने तक जिले में निषेधाज्ञा लागू

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक-15.10.2024 को झारखण्ड विधानसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव घोषणा की तिथि से ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। ऐसे में सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत निष्पक्ष चुनाव के आचरण एवं अनुकूल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए संतुष्ट होकर चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक जिले में निषेधाज्ञा लागू किया गया है…..

  1. सम्पूर्ण जिले में किसी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी एवं कर्त्तव्य पर तैनात पुलिस बल पर, नेपालियों द्वारा खुखरी धारण तथा सिखों द्वारा कृपाण करने पर लागू नहीं होगा।
  2. सरकारी अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय संकायों जैसे महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक, मध्य एवं बुनियादी विद्यालयों एवं किसी भी आम भूमि पर किसी प्रकार का आम सभा का आयोजन करने तथा पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जुलूस निकालने पर मनाही की जाती है। यह निषेधाज्ञा शव-यात्रा, शादी विवाह/मांगलिक कार्य पर लागू नहीं होगा। इसके उपयोग के लिए अधोहस्ताक्षरी की अनुमति आवश्यक होगी।
  3. जिले के सभी अनुमंडल क्षेत्रों में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है। बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के डीजे/साउण्ड बॉक्स एवं सामान्य से तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूर्णतः रोक लगायी जाती है।
    उपर्युक्त शर्त मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा या अन्य पूजा स्थल पर से निर्वाचन प्रचार प्रतिबंधित किया जाता है।
  4. किसी सार्वजनिक/सरकारी सम्पति या किसी व्यक्तिगत सम्पति पर नारा लिखना, पोस्टर पम्पलेट साटना, झंडा टांगना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, तोरण द्वारा लगाने पर प्रतिबंधित किया जाता है।
  5. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहूँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।
  6. मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा।
  7. पूजा के किसी स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।
  8. प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना हैै। चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्रवाई का कतई समर्थन नहीं किया जाएगा।
  9. उम्मीदवार को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है जो चुनाव कानून के अन्तर्गत अपराध हो।
  10. ऐसे कोई पोस्टर, इस्तेहार, पम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो, धारा-127ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।
  11. किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, की मनाही रहेगी।
  12. किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
  13. मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना वर्जित किया जाता है।
  14. मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में आएगा।
  15. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
  16. मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना वर्जित किया जाता है।
  17. मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
  18. मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान का प्रयास करना दण्डनीय है।
  19. मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब एवं अन्य नशीली पेय पदार्थ खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा।
  20. किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी लिखित अनुमति के वगैर नहीं किया जाएगा। और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा।
  21. किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्त्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा।
  22. किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जायेगी तथा स्थानीय पुलिस थाने को ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जायेगी ताकि शांति और व्यवस्था बनाए रखने यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सकें।
  23. प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों को रोकना होगा। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशा में रखने होंगे।
  24. किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग तथा समापन के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाएगा। जिसको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

25. प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्त्ताओं को रोकना होगा।