देवघर (शहर परिक्रमा)

देवघर: 01 जून को सरकारी कार्यालय/संस्थान/दुकान/सार्वजनिक प्रतिष्ठान में अवकाश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई है कि 01 जून को शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देवघर जिलान्तर्गत लोकसभा आम चुनाव, 2024 के अवसर पर निगोशिएबुल इन्स्टूमेन्टस एक्ट,1881 की धारा-25 के तहत देवघर जिला अवस्थित सभी सरकारी कार्यालय/संस्थान/दुकान/सार्वजनिक प्रतिष्ठान में मतदान की तिथि 01.06.2024 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाती है। साथ ही तदनुसार मतदान की तिथि 01.06.2024 को देवघर जिला स्थित सभी सरकारी कार्यालय/संस्थान/प्रतिष्ठान/दुकान आदि बंद रहेंगे।