राष्ट्रीय

अंतिम चरण का मतदान 01जून को, आज 5 बजे के बाद प्रचार बंद

लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अंतिम चरण का मतदान अवसर 01.06.2024 है। जिसके आलोक में सम्पूर्ण चुनावी क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 के तहत सभी प्रकार के बैनर/पोस्टर/होडिंग/पम्पलेट/कटऑउट दीवाल-लेखन एवं अन्य प्रकार से किए जा रहे प्रचार-प्रसार पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाया जाना है। साथ ही इस अवधि में सभा, बैठक, नुक्कड़ नाटक, प्रिन्ट मिडिया, टेलीकास्ट, ब्रोडकास्ट एवं अन्य प्रकार से प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

देवघर उपायुक्त ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इस क्रम में यदि ऐसे मामले प्रकाश में आते है तो उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 एवं आदर्श आचार संहिता मेनूअल के सुसंगत धाराओं के तहत त्वरित कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सख्ती से अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक- 30.05.2024 को अपराह्न 05.00 बजे विधि व्यवस्था-सह-आचार संहिता कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, कि सभी तरह के प्रचार-प्रसार पर पूर्ण रूपेण रोक लगा दी गई है।