देवघर (शहर परिक्रमा)

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सुयोग्य लाभुक कर सकते है अपना आवेदन

राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री तीर्थ योजना अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के ईसाई, हिन्दु एवं मुस्लिम धर्मावलम्बियों के लिए बीपीएल श्रेणी के लाभुक तीर्थयात्रियों को विशेष ट्रेन के माध्यम से गोवा (10.07.2024 से 16.07.2024), द्वारीका-सोमनाथ (20.07.2024 से 27.07.2024) एवं अजमेर शरीफ-फतेहपुर सिकरी (02.08.2024 से 08.08.2024) तीर्थ यात्रा माह जुलाई एवं अगस्त 2024 के लिए निर्धारित है।

पात्रता की शर्तें….

  1. तीर्थयात्री की उम्र 60 वर्ष से अधिक और झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. तीर्थयात्री बी.पी.एल. श्रेणी के अन्तर्गत आना चाहिए (करदाता नहीं होना चाहिए)।
  3. तीर्थयात्री द्वारा पहले इस प्रकार का तीर्थदर्शन योजना का लाभ नहीं लिया गया हो।
  4. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभार्थियों (स्वयं/पति/पत्नी एवं परिवार के सदस्यों) सहयोग हेतु एक परिवारीक सदस्य भी सह यात्री के रूप में समिमलित रहेंगे। इस क्रम में अपने सहयात्री का आवेदन, अपने आवेदन के साथ जमा करना होगा।
  5. तीर्थयात्रा शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी तरह का संक्रामक रोग (यथा टीबी, सांस लेने में कठिनाई, हृदय रोग, कुष्ठ रोग आदि) से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
  6. आवेदक द्वारा झूठी जानकारी देने और तथ्यों को छिपाने पर योजना के तहत् मिलने वाले लाभ से कमी भी वंचित किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया….

  1. गरीब वरिष्ठ नागरीक (नागरिकों) तर्थ दर्शन योजना के लाभ के लिए इच्छुक व्यक्ति दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन को भरकर निकटतम प्रखण्ड/अनुमण्डल/उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के पहले जमा करेंगे।
  2. आवेदन पत्र में एक फोटो चिपकाया हुआ एवं एक संलग्न होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी एक प्रमाण पत्र को निवास प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
  3. यदि गरीब वरिष्ठ नागरीकगण एक साथ समूह में आवेदन जमा करते है, तो चयन हेतु पूरे समूह के आवेदन को एक आवेदन माना जाएगा। एक समूह में अटेंडेंट सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या 25 होगी इससे अधिक मान्य नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया…..

  1. तीर्थ यात्रियों का चयन संबंधित जिला स्तरीय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले सभी आवेदन स्थानानुसार क्रम में बांट लिया जाएगा। तीर्थ यात्रियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, यदि तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित अंश से अधिक बढ़ जाती है तो इसके अतिरिक्त एक प्रक्रिया सूची (निर्धारित अंश की 10 प्रतिशत) भी तैयार की जाएगी।
  2. राज्य एवं जिलों के कुल यात्रियों की संख्या झारखण्ड पर्यटन विकास निगम द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि इस आयोजन में किसी जिले से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो शेष आवेदन आवश्यकतानुसार अन्य जिला (यो जिलों) से झारखण्ड पर्यटन विकास निगम के निर्णय के आधार पर किया जाएगा।
  3. जिला स्तरीय प्रबंधन समिति आवेदनों को चयनित सूचि के साथ झारखण्ड पर्यटन विकास निगम को समर्पित करेंगे।
  4. इस आयोजन में चयनित आवेदनों की कुल संख्या किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से कम होने पर झारखण्ड पर्यटन विकास निगम अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए पैकेज को रद करने में सक्षम होगा।
  5. किसी भी गंतवय त्थान के लिए तीर्थ दर्शन योजना के संचालन हेतु न्यूनतम वांछित आवेदन प्राप्त होना आवश्यक है अथवा झारखण्ड पर्यटन विकास निगम अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उचित कार्रवाई को करने में सक्षम होगा। पर्यटन विभाग के निदेशानुसार जिले से हटिया रेलवे स्टेशन तक एवं वापस जिले तक तीर्थ यात्रियों की यात्रा के लिए किए गए व्यय को DIPC के पास उपलब्ध पर्यटन निधि से वहन किया जा सकता है।

इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी विशाल सागर के निर्देशानुसार देवघर जिला अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप सभी लाभुकों का मेडिकल जाँच सुनिश्चित कराते हुए सभी लाभुकों से संबंधित मूल चिकित्सा प्रमाण-पत्र Fit for Travel Certificate की अभ्युक्ति के साथ निश्चित रूप से संलग्न करते हुए लाभुकों की सूची उपायुक्त कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया हैं।