देवघर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गयी कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and psychotropic substances PITNDPS Act, 1988 (as amended) की धारा 3 (1) के अंतर्गत सिकन्दर महथा, पे० मुकुन्द महथा, सा०-गिधनी, थाना-जसीडीह, जिला-देवघर को हिरासत में लिया जाय और बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची में रखा जाने का निर्देश दिया गया है।
ज्ञात हो कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत वैसे अभियुक्तों के नाम का प्रस्ताव भेजा जाता है, जो लगातार ऐसे मामले में शामिल होते आ रहे हैं और उनको जेल में बंद करना जरूरी है। इस एक्ट के तहत अभियुक्त को एक साल तक जमानत नहीं मिलती है। ऐसे में अगर गिरफ्तार किए गए किसी अभियुक्त के मामले में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत प्रस्ताव आता है और वह मंजूर हो जाता है, तब अभियुक्त को एक साल तक जमानत मिलना मुश्किल होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव को ही अभियुक्त के लिए डिटेंशन अथॉरिटी नामित किया गया है। ऐसे में सिकन्दर महथा द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स और नशीले द्रव्यों की अवैध तस्करी से भविष्य में रोकने के उदेश्य से यह निर्णय लिया गया है।