देवघर (शहर परिक्रमा)

आशुतोष बालिका उच्च विद्यालय में तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान

देवघर: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सिविल सर्जन, देवघर डॉ. युगल किशोर चौधरी एवं जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह- नोडल पदाधिकारी डॉ. मनोज गुप्ता, एन०सी०डी० कोषांग देवघर के निर्देशानुसार दिनांक 22.11.2024 दिन शुक्रवार को आशुतोष बालिका उच्च विद्यालय, रोहिणी में तंबाकू निषेद पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।


इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस खतरनाक आदत से दूर रखना है। इस कार्यक्रम में बच्चो को तम्बाकू से होने वाले बीमारियों जैसे कैंसर, अस्थमा, लकवा, श्वास संबधित बीमारी के बारे में चर्चा की गयी तथा इससे होने वाले आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभाव के बारे मे भी बतलाया गया । विद्यालयों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर साकारात्मक परिवर्तन लाने  के लिए का प्रयास किया गया साथ ही साथ कोटपा 2003 अधिनियम से संबंधित प्रावधनों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमे बतलाया गया की तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा-2003 के मुख्यतः चार धाराओं  के बारे में बिस्तर से बताया गया ।
     सर्व प्रथम धारा 4 के बारे में बतलाया गया कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है तथा इसके उल्लंघन करने पर ₹200 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। धारा 5 में बतलाया गया कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी तंबाकू उत्पादकों के प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष विज्ञापन प्रोत्साहन एवं तंबाकू कंपनियों द्वारा किसी इवेंट का प्रयोजन करना अथवा स्पॉन्सरशिप करना प्रतिबंध है, इसके उल्लंघन करने पर ₹1000 तक का जुर्माना अथवा 2 साल तक का करवास अथवा दोनों हो सकता है । धारा 6 ए, तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 6ए के अनुसार किसी भी अवयस्क या बच्चों को तंबाकू उत्पादन बेचना या उसके द्वारा बेचवाना प्रतिबंध है इसके लिए उल्लंघन करता को ₹200 तक का जुर्माना लिया जा सकता है । तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 6बी के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादन बेचना अपराध है, तथा उल्लंघन करता के द्वारा ₹200 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है । तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी भी तंबाकू उत्पादकों के पैकेट के मुख्य भागों पर 85% हिस्से पर चित्रित स्वास्थ्य चेतावनी के बिना नहीं बचा जा सकता है तथा ऐसे उल्लंघन करने पर 5000 तक का जुर्माना तथा 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है ।    
कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को तंबाकू दुष्परिणाम के बारे में बड़े ही रोचक तरीके से समझाया गया, साथ ही साथ बच्चों के बीच तम्बाकू निषेद पर भाषण प्रतियोगिता कराई गई एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे कुमारी आकांक्षा,तनिषा कुमारी एवं अंकिता भारती को एन०सी०डी० कोषांग, देवघर द्वारा पुरष्कृत किया गया। वहीं तंबाकू नहीं खाने की शपथ भी दिलाई गई।
कार्यक्रम के अंत में बच्चों को तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई । कार्यशाला में स्कूल के प्राचार्य अमित कुमार दुबे, शिक्षिका प्रतिभा सिंह, स्वेता कुमारी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला परामर्शी अभिमन्यु दांगी एवं अन्य शामिल थे।

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