झारखंड (शहर परिक्रमा)

प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन

झारखंड स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज 28.12.24 को झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी स्थित रामदयाल मुंडा पार्क में एक बैठक बुलाई गई।

मौके पर बताया गया कि आदेश के अनुसार झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में स्थित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को मार्च 2025 तक मान्यता लेनी होगी अन्यथा उन्हें विद्यालय बंद करना होगा। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के स्वरूप में भारी बदलाव कर झारखंड सरकार ने इसे निजी विद्यालयों द्वारा इसे पूरा करना जटिल बना दिया गया। इस जटिलता को संज्ञान में लेते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने स्टे आर्डर लगा दिया है बावजूद इसके सरकार की मंशा निजी विद्यालयों को बंद करने की है।

इसी संदर्भ में रांची के मोराबादी स्थित रामदयाल मुंडा पार्क में झारखंड के सभी निजी विद्यालय संगठन ने भाग लिया और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तौफीक हुसैन ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन दिया।

प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की देवघर जिला अध्यक्ष जया वर्मा ने कहा कि देवघर जिले में भी सरकार द्वारा विद्यालय बंद करने का कोई आदेश आता है तो इस आदेश के खिलाफ हम सब उच्च न्यायालय जाएंगे।