देवघर (शहर परिक्रमा)

तम्बाकू उत्पादों के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध

देवघर: उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी गयी कि सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। साथ ही तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है।

ज्ञात हो कि उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्ण रूप को रोकने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों एवं सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व सभी थाना के प्रभारी को निदेशित किया है कि कोटपा-2003 के अनुपालन हेतु छापेमारी दलों द्वारा उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने वाले कार्रवाई से उपायुक्त कार्यालय को सूचित करें। साथ हीं उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 288, 269, 270 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई करें। इसके अलावे उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रधान व संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया है कि सभी सरकारी/गैर सरकारी व सार्वजनिक स्थलों पर परिसरों में धूम्रपान निषेध से संबंधित जागरूकता व सूचना संबंधित बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है।

1. जिले में सभी सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला, जर्दा, खैनी, हुक्का एवं सुपारी सहित सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों के सेवन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

2. पान मसाला, खैनी और अन्य तम्बाकू पदार्थ खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का है गंभीर खतरा

3. सार्वजनिक जगहों पर थूका तो हो सकती है 6 महीने तक की जेल

4. उलंघनकर्ताओं के खिलाफ पूरे जिले में गठित जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण छापामार दस्ते के सदस्य कराएंगे सरकार के आदेश का अनुपालन