देवघर (शहर परिक्रमा)

देवघर: बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त

आज दिनांक 12.06.2024 को बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत गठित धावा दल के द्वारा श्रम अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार साह के नेतृत्व में NCPCR के दिशा निदेश में देवघर शहरी क्षेत्र के विभिन्न गैराजों / होटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में शहर के कुल तीन गैराज से कुल 4 बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। इन सभी बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति देवघर को सुपुर्द कर दिया गया।

इस दौरान बताया गया कि किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रमिकों से कार्य कराना संज्ञेय अपराध है बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1986 एवं संशोधित अधिनियम, 2016 की धारा-3 या धारा-3A के उल्लघंन पर धारा 14 के अनुसार नियोक्ता पर 20,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना अथवा 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या दोनो हो सकता है।

जानकारी हो कि यह कार्यवाही उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर के निर्देशानुसार किया गया था।

ज्ञात हो कि कि 12 जुन 2024 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस परिपेक्ष में 30 जुन 2024 तक बाल श्रम उन्मूलन हेतु अभियान चलाया जाएगा। साथ ही धावा दल में श्रम अधीक्षक के अतिरिक्त जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमति मीरा कुमारी, XISS/UNICEF DIST. CORDINATOR CHILD PROTECTION, DEOGHAR नरेन्द्र शर्मा, NGO आश्रय से दीपा कुमारी, मोज्जमिल, आदर्श कुमार, NGO चेतना विकास से नरेश दास, CHILD HELPLINE CORDINATOR अनिल पासवान, सुबोध मंडल एवं सुजित कुमार वर्णवाल शामिल थे।