देवघर: तम्बाकू नियंत्रण को लेकर शहर में हुई छापेमारी, नौ दुकानदारों पर लगा जुर्माना
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम देवघर जिलान्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 की धरा को लागु करने हेतु, सिविल सर्जन डॉo रंजन सिन्हा एवं डॉ0 मनोज कुमार गुप्ता, जिला कुष्ट निवारण पदाधिकारी-सह- नोडल पदाधिकारी एनoसीoडीo, कोषांक देवघर के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में कोटपा-2003 के अधिनियम, तम्बाकू एवं उनके उत्पाद की सार्वजनिक स्थानो पर धड़ल्ले से बिक्री को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ विभाग के एन०टी०सी०पी०(राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कर्यक्रम) देवघर से डॉ. विकाश कुमार नोडल पदाधिकारी एन०टी०सी०पी० एवं अभिमन्यु दांगी जिला सलाहकार ने सयुक्त रूप से सख्ती से चलाया अभियान। तम्बाकू उत्पादकों को लेकर बने कोटपा-2003 अधिनियम के विभिन्न धाराओं को प्रभावी रूप से अनुपालन करने के लिए दिन शनिवार को बजला चौक, सर्वा मोड़, प्राइवेट बस स्टैंड एवं कोरियासा देवघर में कोटपा-2003 कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध छापामारी की गई। इस दौरान सात दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया।
जिसकी जानकारी देते हुए एन०टी०सी०पी० (राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कर्यक्रम, देवघर) के डॉ0 विकास कुमार एवं जिला परामर्शी अभिमन्यु कुमार दांगी ने बताया कि तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार अपने दुकानों पर सिगरेट के विज्ञापन वाले पोस्टर लगा कर प्रचार- प्रसार करते रहे हैं, बिना चेतावनी फोटो वाले तम्बाकू की बिक्री की जाती है, साथ ही ये भी देखा गया की स्कूल परिसर से एक सौ गज की दुरी पर किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थ की बिक्री करना मना है जो की अधिनियम कोटपा–2003 की धाराओ का सीधे उल्लंघन करना है | आज छापेमारी के दौरान कई दुकानों से विज्ञापन वाले पोस्टर को हटाते हुए सुझाव दिया गया कि भविष्य में ऐसी गलती ना करें |
साथ ही कोटपा अधिनियम के तहत धारा 4, 6ए एवं 6बी के उल्लंघन की परिस्थिति में अर्थ दंड के रूप में 1500 रूपए की वसूली की गई |