दुमका (शहर परिक्रमा)

दुमका: जिला जल एवं स्वच्छता समिति की आयोजित बैठक संपन्न

दुमका: समाहरणालय सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक शनिवार को जिले के उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में हुई।बैठक में जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना के बारे में विस्तृत जानकारी राज्य समन्वयक मो. आजाद खान द्वारा पीपीटी के माध्यम से दिया गया। जिले के सभी गांवों को 5 स्टार मॉडल घोषित करने के लिए सभी प्रखंड से चयनित ग्राम में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए शॉकपीट बनाने के लिए उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया। राज्य से प्राप्त लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभाग को वीएपी कार्य योजना बनाते हुए कार्य करने के लिए भी उपायुक्त द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये।
जानकारी दी गयी कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-II अतर्गत पत्येक घर में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधा दिया जाना है और इससे संबंधित अद्यतन स्थिति को SBM (G) के IMIS में प्रविष्ठ किये बिना किसी गाँव को ODF श्रेण में घोषित नहीं किया जा सकता है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण ॥ अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
(1) खुले में शौच मुक्त का स्थायित्व-व्यक्तिगत घरेलु शौचालय का निर्माण (Individual Household Latrine), सामुदायिक स्वच्छता परिसर (Community Sanitary Complex) का निर्माण, खुले में शौच मुक्त के स्थायित्व हेतु प्रचार-प्रसार (Information Education and Communication)

(2) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-नाडेप वर्मी कम्पोस्ट पीट, कम्पोस्ट पीट का निर्माण

(3) तरल अपशिष्ट प्रबंधन-व्यक्तिगत सोख्ता गड्‌ढा, सामुदायिक सोख्ता गड्ढा, नाली का निर्माण

(4) गोबर-धन-बायोगैस प्लांट (Individual/Cluster/Community)

(5) प्लास्टिक कचरा प्रबंधन-बांस का घेरा, प्लास्टिक एकत्र करने हेतु पृथक्करण शेड का निर्माण, Plastic Waste Management Unit (PWMU)

(6) माहवारी स्वच्छता प्रबंधन-भष्मक का अधिष्ठापन

(7) मलीय कचरा प्रबंधन-सेप्टिक टैंक शौचालय के साथ सोख्ता गड्ढा, Feacal Sludge Treatment Plant

5 स्टार श्रेणी में किसी भी गाँव को ODF PLUS घोषित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है:-

(1) व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के घरों में शौचालय की व्यवस्था।

(2) सामुदायिक स्तर यथा विद्यालय, आंगनवाडी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पंचयत घर इत्यादी में महिला एवं पुरुष हेतु शौचालय की व्यवस्था।

(3) ठोस कचरा प्रबंधन हेतु : समुदाय स्तर पर नाडेप खाद गड्‌ढ़ा जैविक खाद गड्‌ढ़ा एवं घरेलु स्तर पर भी खाद गड्‌ढ़ा की व्यवस्था।

(4) तरल कचरा प्रबंधन हेतु विभिन्न जल श्रोतों के साथ सोख्ता गड्‌ढा की व्यवस्था।

(5) गाँव स्तर पर ठोस कचरा यथा प्लास्टिक कचरा, थर्मोकोल, कागज एवं अन्य के संग्रह हेतु संग्रह केंद्र, संग्रह केंद्र तथा ठोस कचरा को पहुंचाने हेतु कचरा उठाव वाहन की व्यवस्था।

(6) ग्राम स्तर पर स्वच्छता, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन संबंधित संदेश हेतु दीवार लेखन/चित्रण की व्यवस्था।

(7) सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का जल जमाव, कूडा-कचरा का जमाव नहीं होना।

बैठक में उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

रिपोर्ट- आलोक रंजन