निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें: जिला निर्वाचन पदाधिकारी
दुमका: जिला निर्वाचन पदाधिकारी आंजनेयुलु दोड्डे ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश के आलोक में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विधानसभा आम चुनाव 2024-हेतु सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाएंगे तथा ऐसे निर्वाचक, जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा, तद्नुसार निम्न दस्तावेज पहचान हेतु स्वीकार किये जायेंगे-
1. निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC)
वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजः-
2 आधार कार्ड
3 मनरेगा जॉब कार्ड
4 बैकों / डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक
5 श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
6 ड्राइविंग लाइसेंस
7 पैन कार्ड
8 एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
9 भारतीय पासपोर्ट
10 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
11 केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,
12 सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
13 यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रेजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip) को मतदान केन्द्र में पहचान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपसे अपेक्षित है कि आप मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक मतदान के समय अपने साथ अवश्य लाएं।
प्रवासी निर्वाचक को, जो अपने पासपोर्ट में उल्लेखित विवरणों के आधार पर, निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।विधानसभा आम चुनाव 2024 में सभी मतदाताओं से अपील है कि निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।