उपायुक्त ने की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
दुमका: भारत के चुनाव आयोग के निदेश पर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाताओं का पंजीकरण नियम, 1960,चुनाव संचालन नियम, 1961; माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, मैनुअल और हैंडबुक का अनुपालन करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के संबंध में चर्चा की गयी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सुझाव आमंत्रित किये गये।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मतदाता सूची त्रुटिरहित हो, प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना, सुधार करना आदि का काम निरंतर चलता रहता है। उन्होने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि अपने अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ निरंतर सम्पर्क में रहें तथा अपने बूथ लेवल एजेंट अथवा कार्यकर्ता के माध्यम से मतदाता सूची के अपडेशन में अपेक्षित सहयोग करें।अगर कोई डुप्लीकेट मतदाता हैं अथवा वैसे मतदाता जिनके मतदाता पहचान पत्र की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है इसकी सूचना भी बीएलओ को दें।साथ ही बताया गया कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट अथवा कार्यकर्ता एक बार में अधिकतम 10 आवेदन प्रपत्र बीएलओ को जमा कर सकते हैं। साथ ही उपायुक्त ने 1950 टोल फ्री मतदाता हेल्प लाईन नम्बर का आम लोगों के बीच अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की अपील की।
संवाददाता: आलोक रंजन