देवघर (शहर परिक्रमा)

उपायुक्त के निदेशानुसार श्रावणी मेला में यह होगा भोजन सामग्री का दर, भोजनालय के लिए निर्देश जारी

देवघर: उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निदेशानुसार राजकीय श्रावणी मेला 2025 के सफल संचालन एवं यहाँ आगंतुक श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए भोजन सामग्री का नियत दर एवं वर्तमान में सर्वेक्षित दर की तुलनात्मक समीक्षा की गयी। साथ ही समीक्षोपरांत वर्ष-2025 के श्रावणी मेला के लिए होटल एवं भोजनालय के भोजन सामग्री का निम्नांकित दर स्वीकृत किया गया।

खाद्य पदार्थों के मूल्य में सामान्य बढ़ोतरी की गयी सूची निम्न हैः-

मारवाड़ी बासा भरपेट भोजन = 80.00 रू0 प्रति व्यक्ति

चावल प्लेन अच्छी किस्म (150 ग्राम चावल का भात)= 60.00 रू0 प्रति प्लेट

आलू परवल स्पेशल 80.00 रू0 प्रति प्लेट

मटर पनीर स्पेशल 180.00 रू0 प्रति प्लेट

आलू गोभी स्पेशल 130.00 रू0 प्रति प्लेट

पनीर बटर मशाला स्पेशल 170.00 रू0 प्रति प्लेट

रोटी (तन्दूरी) 20.00 रू0 प्रति पीस

रोटी (तन्दूरी) घी लगा हुआ 25.00 रू0 प्रति पीस

रोटी (साधारण) 07.00 रू0 प्रति पीस
रोटी (साधारण) घी लगा हुआ 12.00 रू0 प्रति पीस

सत्तु का पराठा 40.00 रू0 प्रति पीस
सत्तु का पराठा (घी) 60.00 रू0 प्रति पीस

दाल प्लेन 50.00 रू0 प्रति प्लेट
दाल फ्राई 80.00 रू0 प्रति प्लेट
अन्य होटल होटल में
उसना चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, चटनी सहित (150 ग्राम चावल का भात) 80.00 रू0 प्रति प्लेट

अरवा चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, चटनी सहित (150 ग्राम चावल का भात) 80.00 रू0 प्रति प्लेट
अन्य भोजनालय 80.00 रू0 भरपेट भोजन

इसके अलावा उपरोक्त दर निर्धारण के उपरांत सभी रेस्टुरेन्ट/भोजनालयों एवं होटल के मालिकों को निम्नांकित निदेश दिया गया:-

  1. सभी रेस्टुरेन्ट/भोजनालयों एवं होटल मालिक अपने दुकानों में समुचित खाने की सामग्रियों को उपलब्ध रखेंगे जो उत्तम किस्म की स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद हो।
  2. जहाँ से खाद्य सामग्री क्रय करेंगें उस प्रतिष्ठान/दुकान का अभिश्रव (कैशमैमो) निश्चित रूप से दुकान में उपलब्ध रखेंगे।
  3. जो दर निर्धारित किया गया वह अधिकतम दर होगा। निर्धारित मूल्य तालिका प्रत्येक दुकान के सामने (सुलभ दृष्टिगोचर स्थान पर) प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
  4. अपने-अपने प्रतिष्ठान/दुकानों का रसोई घर साफ एवं स्वच्छ रखते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
  5. Expiry Date का कोई भी सामान/बिस्कुट वगैरह बिक्री नहीं करेंगे।
  6. भोजन के साथ शुद्ध पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। Pakaged Water मंागने पर उचित दर पर उपलब्ध करायेंगेे।
  7. कोई भी होटल/भोजनालय खाद्य सामग्रियों के दर का निर्धारण गुणवत्ता के अनुसार निर्धारित करेंगे।
  8. बिहार, बंगाल, बनारस एवं अन्य जगहों से आने वाले खोवा के गुणवत्ता जाँच के पश्चात ही बिक्री करना सुनिश्चित करेंगे।
  9. सामान्य रूप से रेस्टोरेंट को जी.एस.टी. की नई दर लेने का निदेश दिया गया।
  10. यदि रेस्टोरेंट पूर्णतः वातानुकूलित हैं, ऐसी स्थिति में जी.एस.टी. की नई दर लेने का निदेश दिया गया।
  11. जहाँ अस्थायी होटल होगा वहाँ शौचालय एवं पानी निकासी की व्यवस्था आस-पास होनी चाहिए।
  12. सभी अपने-अपने होटलों में डस्टबीन एवं पानी निकासी (आउटलेट) की व्यवस्था रखेंगे एवं डस्टबीन की नियमित रूप से साफ-सफाई करेंगे एवं रास्ते में कूड़ा-कचरा नहीं फेकेगे।
  13. होटल/भोजनालय के मुख्य स्थान के साथ प्रवेश द्वार पर सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
  14. होटल/अस्थायी भोजनालयों के बाहर अगर Open नाला हो तो उसमें Bleaching Powder का छिड़काव नियमित रूप से करेंगे।
  15. संबंधित प्रभावी अधिनियमों/नियमावली एवं उसके अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं तथा सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
  16. घरेलू गैस सिलिन्डर का प्रयोग नहीं करेंगे। व्यवसायियों के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवसायिक गैस उपलब्ध रहेगा।
  17. अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था रखेंगे।

18. सभी स्थायी/अस्थायी दुकानदार दुकान खोलने से संबंधित अनुज्ञप्ति खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, देवघर में ऑन-लाईन आवेदन देकर नवीकरण/अनुज्ञप्ति प्राप्त करना निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा Food Safety and Standard Act 2006, Regulation 2011 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कठोर कार्रवाई की जायेगी।