देवघर (शहर परिक्रमा)

नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 को लेकर सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह् किया गया आवंटित

देवघर: जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में आज दिनांक 07.02.2026 को समाहरणालय सभागार में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जारी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी से सभी को अवगत कराया।

     प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी गई कि देवघर नगर निगम (वर्ग ख) में कुल 36 वार्ड, 158 मतदान केन्द्र, 14 सहायक मतदान केन्द्र कुल 172 व मधुपुर नगर परिषद वर्ग ख में 23 वार्ड एवं 46 मतदान केन्द्र हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त द्वारा बतलाया गया कि निर्वाचन प्रतीक आज आवंटित होने के पश्चात मतदान तिथि 23.02.2026 एवं मतगणना की तिथि 27.02.2026 रहेगी। आगे उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि  देवघर नगर निगम महापौर पद हेतु कुल नामांकित अभ्यथियों की संख्या 20
अयोग्य अभ्यर्थी की संख्या 01, अभ्यर्थी वापसी की संख्या 01 एवं अभ्यर्थी वापसी के उपरांत बचे हुए की संख्या 18 है। वहीं मधुपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद हेतु कुल नामांकित अभ्यथियों की संख्या 07, अयोग्य अभ्यर्थी की संख्या 00, अभ्यर्थी वापसी की संख्या 00 एवं अभ्यर्थी वापसी के उपरांत बचे हुए की संख्या 07 है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि देवघर नगर निगम वार्ड 01 से 12 वार्ड में 73 अभ्यर्थी, 13 से 24 वार्ड में 63 अभ्यर्थी एवं 25 से 36 वार्ड में 89 अभ्यर्थी कुल 225 एवं नगर परिषद मधुपुर वार्ड 01 से 12 वार्ड में 72 अभ्यर्थी व 13 से 23 हेतु 57 अभ्यर्थी कुल 129 अभ्यर्थियों की संख्या 354 है। आगे उन्होंने जानकारी दी कि निर्वाचन प्रचार प्रसार के उपयोग हेतु देवघर नगर निगम महापौर पद के लिए 06 व वार्ड पार्षद पद के लिए 04 वाहनों की अधिसीमा दी गयी है। वहीं नगर परिषद मधुपुर अध्यक्ष पद के लिए 04 व वार्ड पार्षद के लिए 02 वाहनों की अनुमति दी गयी है। साथ ही निर्वाचन प्रचार प्रसार के उपयोग हेतु देवघर नगर निगम महापौर पद के लिए 03 व वार्ड पार्षद पद के लिए 02 वाहनों की अधिसीमा मतदान के 48 घंटे पूर्व के लिए दी गयी है। वहीं नगर परिषद मधुपुर अध्यक्ष पद के लिए 03 व वार्ड पार्षद के लिए 02 वाहनों की अनुमति मतदान के 48 घंटे पूर्व के लिए दी गयी है। साथ ही अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को सिर्फ चार पहिया, तीन पहिया व दो पहिया ही अनुमान्य है।
     प्रेसवार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी गई कि देवघर नगर निगम (वर्ग ख) में कुल 36 वार्ड, 158 मतदान केन्द्र, 14 सहायक मतदान केन्द्र कुल 172 व मधुपुर नगर परिषद वर्ग ख में 23 वार्ड एवं 46 मतदान केन्द्र हैं। देवघर नगर निगम हेतु कुल 179278 मतदाता है, जिसमें से 92712 पुरूष, 86558 महिला एवं 08 अन्य मतदाता हैं। वहीं मधुपुर नगर परिषद अन्तर्गत 44258 मतदाता में से 22065 पुरूष व 22193 महिला हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त द्वारा बतलाया गया कि आज निर्वाचन प्रतीक की आवंटन तिथि 07.02.2026 है, मतदान तिथि 23.02.2026 एवं मतगणना की तिथि 27.02.2026 निर्धारित हैं। आगे उन्होंने जानकारी दी की नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 में दोनों नगरपालिकाओं के मतदान केन्द्रों पर मतपत्र से मतदान हेतु मतपेटिका का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो बड़ी मतपेटिका एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अतिरिक्त मतपेटिका का प्रयोग किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कुल 600 (छः सौ) मतपेटिकाओं का मरम्मति, तैलीयकरण, ग्रीसिंग एवं रंगाई का कार्य पूर्ण कर तैयार कर लिया गया है। इसके अलावे उन्होंने जानकारी दी कि अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिसीमा देवघर नगर निगम हेतु महापौर पद के लिए 15 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 03 लाख के अलावा मधुपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 06 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 1.5 लाख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिसीमा निर्धारित की गई है। वहीं निर्वाचन के निमित आवश्यक तैयारियाँ जैसे मतदान केन्द्रों का चयन एवं आधारभूत सुविधाओं की स्थापना कर ली गयी है, विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया गया है, दोनों अनुमण्डल स्तर पर पृथक-पृथक वज्रगृह-सह-मतगणना केन्द्र का चयन किया गया है। देवघर नगर निगम के लिए देवघर कॉलेज के शूटिंग सेंटर। वहीं मधुपुर नगर परिषद के लिए महिला महाविद्यालय, मधुपुर कॉलेज, मधुपुर का स्थल चिन्ह्ति किया गया है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिला के नगरपालिका क्षेत्र में (पंचायत एवं कैन्टोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) जहाँ आम निर्वाचन कराया जाना है, निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से प्रवृत हो जायेगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की किसी भी पुरानी योजना का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा जिसमें टेण्डर की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। नगरपालिका क्षेत्र की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आयेंगे। आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पाये जाने पर कड़ाई से निपटा जाएगा।
      प्रेसवार्ता के दौरान उपरोक्त के अलावे उप विकास आयुक्त पियूष सिन्हा, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रणवीर सिंह, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी के साथ-साथ संबंधित विभाग के कर्मी आदि उपस्थित थे।