देवघर (शहर परिक्रमा)

बसौड़ी भूमि, दान पत्र, लखराज भूमि इत्यादि पर हो रहे निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य


नगर निगम कार्यालय में उप नगर आयुक्त सागरी बराल की अध्यक्षता में आज दिनांक 05 दिसम्बर 2024 को नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जर्जर भवन एवं आवासों से संबंधित बैठक की गई। बैठक में नगर निगम के सभी 6 कनीय अभियंता को अगले 10 दिन के अंदर अपने-अपने वार्ड में वैसे आवास एवं भवन का सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है जो जर्जर स्थिति में है।

बैठक में बताया गया कि नगर निगम के सभी वार्ड में निर्माण करने वाले वैसे सभी भवन मालिकों को स्ट्रक्चरल स्ट्रैंथ सर्टिफिकेट नगर निगम से अप्रूव करवाना अनिवार्य होगा। जिसकी जवाबदेही निगम के सहायक अभियंता पारस कुमार को दिया गया है।

वहीं बताया गया कि देवघर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वैसे सभी निर्माण जो बसौड़ी भूमि, दान पत्र, लखराज भूमि इत्यादि पर हो रहा है सभी के लिए निकाय स्तर से नक्शा पास करना अनिवार्य होगा।

उक्त बैठक में सहायक नगर आयुक्त रंजीत सिंह, सहायक नगर निवेशक नगर प्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा, सहायक अभियंता पारस कुमार, निकाय के सभी कनीय अभियंता, निकाय के अमीन उपस्थित थे।