देवघर (शहर परिक्रमा)

रामनवमी पर देवघर एवं मधुपुर अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी विशाल सागार के निर्देशानुसार रामनवमी-2025 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर सम्पूर्ण अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत विधि-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी देवघर व मधुपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवघर अनुमंडल एवं मधुपुर अनुमंडल के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करते हुए निम्नांकित आदेश जारी किया गया है।

1) सभी पूजा समिति एवं अन्य को निदेश दिया जाता है कि सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में बिना अनुमति के किसी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी एवं कर्त्तव्य पर तैनात पुलिस बल पर, नेपालियों द्वारा खुखरी धारण तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने पर लागू नहीं होगा।

2)रामनवमी-2025 के अवसर पर सभी पूजा समिति को निदेश दिया जाता है कि किसी भी प्रकार का रैली/जुलूस इत्यादि निकालने के पूर्व निर्धारित मार्ग की अनुमति लेना सुनिश्चित करेंगे।
अनुमति प्राप्त मार्ग के अलावा किसी भी अन्य मार्ग पर जुलूस/झांकी इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3)सरकारी अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय संकायों जैसे महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक, मध्य एवं बुनियादी विद्यालयों एवं किसी भी आम भूमि का उपयोग रैली/जुलूस में नहीं करेंगे।

4)सम्पूर्ण अनुमंडल क्षेत्रों में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है। बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के साउण्ड बॉक्स एवं सामान्य से तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक रहेगी। साथ ही अश्लील गानों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

5)माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के W.P.(PIL) No1997 of 2019, Jharkhand Civil Society Versus the State of Jharkhand and others with cont. case (civil) No. 246 of 2019 court on its own Motion Versus. The State of Jharkhand with W.P (PIL) No. 2697 of 2021 Jharkhand Civil Society Versus The State of Jharkhand and others में दिनांक 16.07.2024 को पारित न्यायालय में निहत निदेश यथा 4.. In that view of the matter. This Court directs the states Government to prevent the D.J playing in the entire state henceforth and as such, no permission be granted to any procession with the D.J playing. Nonadherence to the same would amount to contempt of this Court.
In the event it is observed that any D.J plays anywhwre, the local Police Station Incharge will be held responsible आलोक में देवघर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत डी0जे0 के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।

6)किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम के 100 मीटर के दायरे के क्षेत्र, चाहें उनकी क्षमता कितनी भी हो Silence Zone माना जायेगा।

7)सभी पूजा समिति जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कार्य करेगें।

8)उक्त पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

    9. यह आदेश शव यात्रा, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी एवं परीक्षा केन्द्र में कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारियों/दण्डाधिकारियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।

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