देवघर (शहर परिक्रमा)

श्रावणी मेला क्षेत्र तंबाकू मुक्‍त घोषित

देवघर: राजकीय श्रावणी मेला, 2025 की सम्पूर्ण अवधि (दिनांक-11.07.2025 से प्रारम्भ होकर दिनांक-09.08.2025 तक) के लिए सम्पूर्ण मेला क्षेत्र को गैर धुम्रपान क्षेत्र/तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

राज्य सरकार आम जनमानस में तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता लाने एवं सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (कोटपा, 2003) के प्रभावकारी अनुपालन हेतु कृत संकल्पित है। इस कानून की धारा चार के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंध है। साथ ही मेला क्षेत्र में तम्बाकू के दुष्परिणामों को लेकर विशेष जागरूकता के तहत व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।