देवघर: सभी नदी बालू घाटों से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत सभी नदी बालूघाटों (Category-1 सहित) से मॉनसून सत्र (दिनांक 10.06.2024 से 15.10.2024 तक) में बालू का उठाव पूर्णतः रोक लगाई जाती है।
इसके अलावा उपायुक्त विशाल सागर द्वारा जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, अनुमंडल पदाधिकारी देवघर व मधुपर के अलावा जिला व प्रखंड स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाते हुए सतत् निगरानी रखेगें। साथ ही नदी तल से बालू का उठाव होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।