देवघर: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन-2024 के अवसर पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों/पीठासीन पदाधिकारियों/मतदान पदाधिकारियों प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय द्वारा चिकित्सा के आधार पर निर्वाचन कार्य से मुक्त करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया जा सकता है। इस हेतु उक्त सभी अभ्यावेदनों की जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप नवीन कुमार वरीय पदाधिकारी, कार्मिक कोषाग-सह-उप विकास आयुक्त देवघर, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर उपाध्यक्ष, नोडल पदा. कार्मिक को.-सह-कार्य.दण्डाधिकारी, सहायक निदेशक, सा.सु.को., सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर को सदस्य रूप में नामित किया गया है।
इसके अलावे निर्वाचन कार्य से जुड़े वैसे कर्मियों सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.10.2024 को देवधर समाहरणालय के भूतल स्थित गठित कार्मिक कोषांग, देवघर में पूर्वाहन 11ः00 बजे अपने चिकित्सा संबंधी सभी आवश्यक कागजातों के साथ मेडिकल बोर्ड के समक्ष जाँच हेतु उपस्थित रहेंगे। साथ ही सूचित किया जाता है कि दिनाक 29.10.2024 के अपराहन 05ः00 बजे के उपरान्त चिकित्सा के आधार पर निर्वाचन कार्य से मुक्ति हेतु दिये गये अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। वैसे पदाधिकारी/कर्मी जो चुनाव कार्य से मुक्त करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किये हैं उनके अभ्यावेदन पर जबतक मेडिकल बोर्ड के अनुशंसा पर कार्मिक कोषांग, देवघर से मुक्ति संबंधी आदेश निर्गत नहीं होता है तब तक में चुनाव कार्य से कदापि मुक्त नहीं समझे जायेंगे। जाँच टीम के द्वारा वैसे पदाधिकारी एवं कर्मी जिनका अभ्यावेदन असत्य पाया जायेगा तो वैसे पदाधिकारी एवं कर्मी को निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में उनके विरूद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत् नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।