स्कूल, व्यापार, यातायात आदि अन्य दिनों की तरह संचालित रहेंगे: अनुमंडल दंडाधिकारी
देवघर: अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी रवि द्वारा जानकारी दी गई है कि विभिन्न स्रोतों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आशुतोष कुमार के द्वारा किए गए पत्राचार के माध्यम से प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि दिनांक 23.12.2025, दिन मंगलवार को व्यक्ति विशेष के द्वारा “संपूर्ण देवघर बंद” का आह्वाहन किया गया हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अनेक आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक बंदी बुलाना, आह्वाहन करना असंवैधानिक है तथा आमजनों का मौलिक अधिकार यथा व्यापार का अधिकार/ आवागमन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है यथा आमजनों को असुविधा पहुँचाने या किसी भी नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को खतरे में डालने या किसी भी प्रकार से जना-माल के नुकसान का खतरा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 यथा नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार के अन्तर्गत निहित है।

ऐसे में आमजनों / सर्वजनों के हित में यह अपील किया जाता है कि ऐसे भ्रामक सूचना/अपील पर घ्यान न दें। देवघर अनुमंडल अन्तर्गत व्यापार, यातायात, स्कूल आदि अन्य दिनों की तरह संचालित रहेंगे।

