वाहन चोरी होने वाले संभावित स्थानों पर सादे लिबास में होगी पुलिस की तैनाती
देवघर: आज दिनांक-15.01.2026 को पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी के अलावे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के विभिन्न शाखा प्रभारियों द्वारा भाग लिया गया।
अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दूओं पर संबंधित को निर्देशित किया गया-

1. चोरी/गृहभेदन एवं अन्य सम्पत्तिमूलक अपराधों की रोकथाम हेतु विस्तृत निर्देश दिया गया।
2. लंबित काण्डों की समीक्षोपरान्त अनुसंधान पूर्ण करवा कर त्वरित निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया।
3. वाहन चोरी होने वाले स्थानों पर वाहन पार्किंग एवं सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारी / बल की प्रतिनियुक्ति हेतु निर्देशित किया गया।
4. साईबर अपराध की रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. साईबर अपराधियों की सम्पत्ति जप्ती हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
6. सक्रिय एवं साईबर अपराधकर्मियों के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
7. थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार एवं अड्डेबाजी की रोकथाम हेतु छापामारी करने का निर्देश दिया गया।
8. सक्रिय अपराधकर्मियों के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया गया।
9. लंबित काण्डों की समीक्षा के दौरान गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करते हुए काण्डों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया।
10. अभियान चलाकर लंबित वारंट / कुर्की का निष्पादन एवं फिरारी, स्थाई वारंटी तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया।
11. लंबित पासपोर्ट / चरित्र सत्यापन को 15 दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
12. सभी चिन्हित कोर्ट नोडल पदाधिकारी को ससमय गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा ससमय काण्ड दैनिकी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
13. आसन्न बसंत पंचमी / सरस्वती पूजा तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर निगरानी रखने तथा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया।
14. मालखाना का प्रभार लेकर प्रदर्शों के निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया।
15. ड्रंक एवं ड्राईव के विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
16. खोए हुए मोबाईल की बरामदगी कर उसे उसके वास्तविक मालिक को सुपूर्द करने का निर्देश दिया गया।
17. जनशिकायत कोषांग से भेजे गये आवेदन पर त्वरित विधिसम्मत् कार्रवाई करते हुए निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया।

